Grievance Policy


Preamble

Pay Point India Network Private Limited (the Company) is engaged in the following two business segments:

SEGMENT A:

Semi-Closed prepaid cash card business: Issuance of multipurpose prepaid cash cards as a payment option alternative to cash for large segment of population in the country that is unable to use e- payment / m-payment facility since they do not have debit/credit cards.

(Semi-Closed prepaid cash card business is governed by the PSS Act and the RBI Guidelines).

SEGMENT B:

Franchisee Business:Appointing Franchisees for collecting cash/payments from customers of various entities and government bodies which have tied up with Pay Point India to facilitate payment of utility bills, booking of travel tickets, mobile recharge etc. by giving a Franchisee Account named as Pay Point India Franchisee Business Account.

(The business of collecting cash through Franchisees on behalf of specific organizations and under authorization from these organizations is not governed by the RBI Guidelines)

As a service provider industry, customer service and customer satisfaction are the prime concerns of the Company and the object of this policy is to minimize instances of customer complaints through proper service delivery and review mechanism and prompt redressal of various types of customer complaints.

The Company is in the business of issuance of Semi-Closed prepaid cash cards and is authorized by the Reserve Bank of India (RBI) to operate a Payment System. It is governed by the Payment and Settlement Systems Act, 2007(“the PSS Act”), Regulations made the under and the Issuance and Operation of Prepaid Payment Instruments in India (Reserve Bank) Directions, 2009 (“the RBI Guidelines”) laid down by the RBI.

The Company has developed a procedure for promptly attending to grievances of the customers in respect of various issues pertaining to its PPI Business.

Section 1 – Definitions

Section 2: Guiding principles of the approach to grievance redressal are as follows:

Section 3: Complaint mechanism

The turn-around-time for the responding to a complaint is

Customer shall be provided with a complaint number when he/she submits a complaint to the customer care.

Escalation Mechanism

Following is the escalation matrix to resolve the complaints:

Sr. No Escalation Level Point of Contact Designation Email Contact No.
1 Level 1 Support Customer Care customer.support@paypointindia.net 022 4063 3333
cards@paypointindia.net
2 Level 2 Team Leader Sr. Executive Customer Care level2_Digikhata@paypointindia.net 022 4063 3333

To report fraud / unauthorized activity:

Sr.no Escalation Level Email Contact No.
1 Level 3 level3_Digikhata@paypointindia.net 022 4063 3344/22

Annexure 1A:Standard Turn Around Time (TAT) for broad level of queries / Complaints. Mentioned below is the range of TATs applicable for Complaints or queries within a broad classification.

Query / Complaint Classification Turn Around Time (In Working Days) Remarks
OTP related 1-2 Queries / Complaints in case of OTP not received by the customer.
Card reload issue 2-3 Queries / Complaints by customers trying to reload the card from the retailer portal.
Error while generating a cash card 2-4 Complaints of cases where retailer is not able to create a card through retailer portal.
IFSC code not reflecting 1-2 Queries / Complaints where IFSC code is not reflecting while making transactions.
Fraudulent use 7-10 Queries / Complaints pertaining to card used by unauthorised person.
Not able to use card/Wallet 2-4 Queries / Complaints pertaining to usage of the card or block in the card.
Change in Address/Phone no 2-4 Queries / Complaints pertaining to change in address or phone no of the cash card
Resetting of password 1-2 Queries / Complaints in case of resetting password.
Transaction Related 7-10 Queries / Complaints on unsuccessful NEFT/POS transactions (including claimed transactions)/prepaid card transactions
Third Party Product Related 4-7 Queries or complaints pertaining to booking and recharge related product.
Staff / Customer Service Related 5-7 Queries or complaints pertaining to Information/status provided by customer service staff.
Delay in loading of card 2-4 Queries / Complaints pertaining to reload the card

Harmonisation of Turn Around Time (TAT) and customer compensation for failed transactions.

To establish customer confidence and bring in uniformity in processing of the failed transactions a framework for TAT for failed transactions and compensation therefor has been finalized by DPSS vide circular DPSS.CO.PD No.629/02.01.014/2019-20I. Please refer below link for the circular.
(https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/CIRCULAR677EC931A7A65E4D99AA957D8E85BC0A2A.PDF)

Customer Care Center Timings

The Company shall ensure that the Customers are served 24*7 be it in manual form i.e. by Customer care executive or in any Robotic form i.e. by any system generate assistance methods.

Moreover the Customer care executives shall assist the Customers for 16*7 on all days (timings 8.00 am to 00:00 am) excluding Republic Day and Independence Day which shall be a Holiday as per the terms set forth by RBI in its Authorisation Letter.

Customers’ Liability in case of fraud

A customer shall be liable for the loss occurring due to unauthorised transactions in the following cases:

Customers Grievance Redressal Committee

The review & audit of complaints shall be done by the Customers Grievance Redressal Committee (“the Committee”) for redressing their grievances. The Committee shall consist of at least two members out of whom at least one will be designated by the Company and the other would be an independent person who has fairly requisite knowledge of the Laws, who is not office-bearer, employee, director or any other person/s who has/have any interest of whatsoever nature in the Company.

Function and Authority of the redressal committee

The functions of the Committee are as under:


शिकायत नीति


प्रस्तावना

पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) निम्नलिखित दो व्यावसायिक क्षेत्रों में लगी हुई है:

सेगमेंट ए:

सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड कैश कार्ड व्यवसाय: देश में आबादी के बड़े हिस्से के लिए नकदी के विकल्प के रूप में बहुउद्देशीय प्रीपेड कैश कार्ड जारी करना जो ई-भुगतान / एम-भुगतान सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास ई-भुगतान / एम-भुगतान सुविधा नहीं है। डेबिट/क्रेडिट कार्ड.

(सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड कैश कार्ड व्यवसाय पीएसएस अधिनियम और आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है)।

सेगमेंट बी:

फ्रैंचाइज़ी व्यवसाय: विभिन्न संस्थाओं और सरकारी निकायों के ग्राहकों से नकद/भुगतान एकत्र करने के लिए फ्रैंचाइज़ी नियुक्त करना, जिन्होंने उपयोगिता के भुगतान की सुविधा के लिए पे पॉइंट इंडिया के साथ समझौता किया है। पे प्वाइंट इंडिया फ्रेंचाइजी बिजनेस अकाउंट नामक फ्रेंचाइजी खाता देकर बिल, यात्रा टिकटों की बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज आदि किया जा सकता है।

(विशिष्ट संगठनों की ओर से फ्रेंचाइजी के माध्यम से और इन संगठनों से प्राधिकरण के तहत नकदी इकट्ठा करने का व्यवसाय आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा शासित नहीं है)

एक सेवा प्रदाता उद्योग के रूप में, ग्राहक सेवा और ग्राहक संतुष्टि कंपनी की प्रमुख चिंताएं हैं और इस नीति का उद्देश्य उचित सेवा वितरण और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहक शिकायतों की घटनाओं को कम करना और विभिन्न प्रकार की ग्राहक शिकायतों का शीघ्र निवारण करना है। .

कंपनी सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड कैश कार्ड जारी करने के व्यवसाय में है और भुगतान प्रणाली संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 ("पीएसएस अधिनियम") द्वारा शासित होता है, भारत में प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी करने और संचालित करने के लिए बनाए गए विनियम (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2009 ("आरबीआई दिशानिर्देश") द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आरबीआई द्वारा नीचे।

कंपनी ने अपने पीपीआई व्यवसाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है।

धारा 1 - परिभाषाएँ

धारा 2: शिकायत निवारण के दृष्टिकोण के मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

धारा 3: शिकायत तंत्र

शिकायत का जवाब देने का टर्न-अराउंड समय है

ग्राहक को ग्राहक सेवा में शिकायत दर्ज कराने पर एक शिकायत संख्या प्रदान की जाएगी।

वृद्धि तंत्र

शिकायतों को हल करने के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स निम्नलिखित है:

क्रम संख्या वृद्धि स्तर संपर्क बिंदु पदनाम ईमेल संपर्क नंबर
1 स्तर 1 समर्थन ग्राहक सेवा customer.support@paypointindia.net 022 4063 3333
cards@paypointindia.net
2 स्तर 2 टीम लीडर श्री. कार्यकारी ग्राहक सेवा level2_Digikhata@paypointindia.net 022 4063 3333

धोखाधड़ी/अनधिकृत गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए:

क्रम संख्या वृद्धि स्तर ईमेल संपर्क नंबर
1 स्तर 3 level3_Digikhata@paypointindia.net 022 4063 3344/22

यदि विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी ग्राहक की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वह लेवल 3 अधिकारी श्री आदित्य शिंदे (संपर्क नंबर 022-40633344/22) को लिख सकता है। . 10 कार्य दिवसों के भीतर लेवल 3 से वापसी न होने पर, आप मामले को नोडल अधिकारी श्री राकेश शेट्टी (संपर्क नंबर 022- 40508845), ए विंग, 203, सुप्रीम बिजनेस पार्क, हीरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई तक पहुंचा सकते हैं। 400076 महाराष्ट्र - भारत या आप हमें nodalofficer@paypointindia.net (mailto:nodalofficer@paypointindia.net) पर लिख सकते हैं और 10 कार्य दिवसों में जवाब की उम्मीद कर सकते हैं।

अनुलग्नक 1ए:व्यापक स्तर के प्रश्नों/शिकायतों के लिए मानक टर्न अराउंड टाइम (टीएटी)। नीचे व्यापक वर्गीकरण के भीतर शिकायतों या प्रश्नों के लिए लागू टीएटी की सीमा का उल्लेख किया गया है।

प्रश्न/शिकायत वर्गीकरण टर्न अराउंड टाइम (कार्य दिवसों में) टिप्पणियाँ
ओटीपी संबंधी 1-2 ग्राहक को ओटीपी प्राप्त नहीं होने पर प्रश्न/शिकायत।
कार्ड पुनः लोड करने की समस्या 2-3 रिटेलर पोर्टल से कार्ड को पुनः लोड करने का प्रयास करने वाले ग्राहकों द्वारा प्रश्न/शिकायतें।
कैश कार्ड बनाते समय त्रुटि 2-4 ऐसे मामलों की शिकायतें जहां खुदरा विक्रेता खुदरा विक्रेता पोर्टल के माध्यम से कार्ड बनाने में सक्षम नहीं है।
IFSC कोड प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है 1-2 प्रश्न/शिकायतें जहां लेन-देन करते समय आईएफएससी कोड प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है।
कपटपूर्ण उपयोग 7-10 अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए कार्ड से संबंधित प्रश्न/शिकायतें।
कार्ड/वॉलेट का उपयोग करने में सक्षम नहीं 2-4 कार्ड के उपयोग या कार्ड में अवरोध से संबंधित प्रश्न/शिकायतें।
पता/फ़ोन नंबर में परिवर्तन 2-4 कैश कार्ड के पते या फ़ोन नंबर में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न/शिकायतें
पासवर्ड रीसेट करना 1-2 पासवर्ड रीसेट करने के मामले में प्रश्न/शिकायतें।
लेनदेन संबंधी 7-10 असफल एनईएफटी/पीओएस लेनदेन (दावा किए गए लेनदेन सहित)/प्रीपेड कार्ड लेनदेन पर प्रश्न/शिकायतें
तृतीय पक्ष उत्पाद संबंधी 4-7 बुकिंग और रिचार्ज संबंधित उत्पाद से संबंधित प्रश्न या शिकायतें।
कर्मचारी/ग्राहक सेवा संबंधी 5-7 ग्राहक सेवा कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी/स्थिति से संबंधित प्रश्न या शिकायतें।
कार्ड लोड करने में देरी 2-4 कार्ड पुनः लोड करने से संबंधित प्रश्न/शिकायतें

टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) का सामंजस्य और विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवजा।

ग्राहकों का विश्वास स्थापित करने और विफल लेनदेन के प्रसंस्करण में एकरूपता लाने के लिए DPSS द्वारा परिपत्र DPSS.CO.PD No.629/02.01.014/2019-20I के माध्यम से विफल लेनदेन और उसके मुआवजे के लिए TAT के लिए एक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। कृपया परिपत्र के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें। (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/CIRCULAR677EC931A7A65E4D99AA957D8E8 5BC0A2A.पीडीएफ )

ग्राहक सेवा केंद्र का समय

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहकों को 24*7 सेवा दी जाए, चाहे वह मैन्युअल रूप में हो, यानी ग्राहक सेवा कार्यकारी द्वारा या किसी रोबोटिक रूप में, यानी किसी भी सिस्टम द्वारा सहायता प्रदान की जाए।

इसके अलावा ग्राहक सेवा अधिकारी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को छोड़कर सभी दिनों में (सुबह 8.00 बजे से 00:00 बजे तक) 16*7 बजे तक ग्राहकों की सहायता करेंगे, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अवकाश होगा। प्राधिकरण पत्र.

धोखाधड़ी के मामले में ग्राहकों का दायित्व

निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए ग्राहक उत्तरदायी होगा:

ग्राहक शिकायत निवारण समिति

उनकी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायतों की समीक्षा और ऑडिट ग्राहक शिकायत निवारण समिति ("समिति") द्वारा की जाएगी। समिति में कम से कम दो सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम एक कंपनी द्वारा नामित किया जाएगा और दूसरा एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा जिसे कानूनों का पर्याप्त ज्ञान होगा, जो पदाधिकारी, कर्मचारी, निदेशक या कोई नहीं है। अन्य व्यक्ति/व्यक्ति जिनका कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई हित हो।

समस्या निवारण समिति के कार्य एवं प्राधिकार

समिति के कार्य इस प्रकार हैं:


तक्रार धोरण


प्रस्तावना

पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड (कंपनी) खालील दोन व्यवसाय विभागांमध्ये गुंतलेली आहे:

सेगमेंट A:

सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड कॅश कार्ड व्यवसाय: बहुउद्देशीय प्रीपेड कॅश कार्ड जारी करणे पेमेंट पर्यायी पर्याय म्हणून देशातील लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गासाठी जे ई-पेमेंट / एम-पेमेंट सुविधा वापरण्यास असमर्थ आहेत कारण त्यांच्याकडे नाही. डेबिट/क्रेडिट कार्ड्स.

(अर्ध-बंद प्रीपेड कॅश कार्ड व्यवसाय PSS कायदा आणि RBI मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे नियंत्रित केला जातो).

सेगमेंट B:

फ्रँचायझी व्यवसाय: युटिलिटीचे पेमेंट सुलभ करण्यासाठी पे पॉइंट इंडियाशी करार केलेल्या विविध संस्था आणि सरकारी संस्थांच्या ग्राहकांकडून रोख/पेमेंट गोळा करण्यासाठी फ्रँचायझी नियुक्त करणे पे पॉइंट इंडिया फ्रँचायझी बिझनेस अकाउंट नावाचे फ्रँचायझी खाते देऊन बिले, प्रवास तिकिटांचे बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज इ.

(विशिष्ट संस्थांच्या वतीने आणि या संस्थांच्या अधिकृततेनुसार फ्रँचायझींद्वारे रोख रक्कम गोळा करण्याचा व्यवसाय RBI मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे नियंत्रित केला जात नाही)

सेवा पुरवठादार उद्योग म्हणून, ग्राहक सेवा आणि ग्राहकांचे समाधान या कंपनीच्या मुख्य चिंता आहेत आणि या धोरणाचा उद्देश योग्य सेवा वितरण आणि पुनरावलोकन यंत्रणेद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारी कमी करणे आणि विविध प्रकारच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करणे हा आहे.

कंपनी अर्ध-बंद प्रीपेड कॅश कार्ड जारी करण्याच्या व्यवसायात आहे आणि पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) द्वारे अधिकृत आहे. हे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अॅक्ट, 2007 ("PSS कायदा") द्वारे शासित आहे, भारतातील प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (रिझर्व्ह बँक) निर्देश, 2009 ("RBI मार्गदर्शक तत्त्वे") अंतर्गत तयार केलेले नियम आणि जारी आणि ऑपरेशन RBI द्वारे कमी.

कंपनीने आपल्या PPI व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्यांबाबत ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी एक कार्यपद्धती विकसित केली आहे.

विभाग 1 – व्याख्या

विभाग २: तक्रार निवारणाच्या दृष्टिकोनाची मार्गदर्शक तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत:

विभाग 3: तक्रार यंत्रणा

तक्रारीला प्रतिसाद देण्याची टर्न-अराउंड-टाइम आहे

ग्राहकाने ग्राहक सेवाकडे तक्रार सबमिट केल्यावर त्याला तक्रार क्रमांक प्रदान केला जाईल.

एस्केलेशन मेकॅनिझम

तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी खालील एस्केलेशन मॅट्रिक्स आहे:

अनुक्रमांक वाढीची पातळी संपर्क बिंदू पद ईमेल संपर्क क्रमांक
1 स्तर १ समर्थन ग्राहक काळजी customer.support@paypointindia.net 022 4063 3333
cards@paypointindia.net
2 स्तर २ टीम लीडर श्री. कार्यकारी ग्राहक सेवा level2_Digikhata@paypointindia.net 022 4063 3333

फसवणूक/अनधिकृत क्रियाकलापाची तक्रार करण्यासाठी:

अनुक्रमांक वाढीची पातळी ईमेल संपर्क क्रमांक
1 स्तर 3 level3_Digikhata@paypointindia.net 022 4063 3344/22

परिशिष्ट 1A:विस्तृत स्तरावरील प्रश्न/तक्रारींसाठी स्टँडर्ड टर्न अराउंड टाइम (TAT). विस्तृत वर्गीकरणातील तक्रारी किंवा प्रश्नांसाठी लागू TATs ची श्रेणी खाली नमूद केली आहे.

क्वेरी / तक्रार वर्गीकरण टर्न अराउंड टाइम (कामाच्या दिवसात) टिप्पणी
OTP संबंधित 1-2 ग्राहकाला OTP न मिळाल्यास शंका/तक्रारी.
कार्ड रीलोड समस्या 2-3 किरकोळ विक्रेता पोर्टलवरून कार्ड रीलोड करण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या ग्राहकांच्या शंका / तक्रारी.
कॅश कार्ड व्युत्पन्न करताना त्रुटी 2-4 किरकोळ विक्रेता पोर्टलद्वारे कार्ड तयार करू शकत नसलेल्या प्रकरणांच्या तक्रारी.
IFSC कोड प्रतिबिंबित होत नाही 1-2 व्यवहार करताना IFSC कोड प्रतिबिंबित होत नसलेल्या प्रश्न / तक्रारी.
फसव्या वापर 7-10 अनधिकृत व्यक्तीने वापरलेल्या कार्डशी संबंधित शंका/तक्रारी.
कार्ड/वॉलेट वापरण्यास सक्षम नाही 2-4 कार्डच्या वापराशी संबंधित शंका / तक्रारी किंवा कार्ड ब्लॉक करणे.
पत्ता/फोन नंबर मध्ये बदल 2-4 कॅश कार्डचा पत्ता किंवा फोन नंबर बदलण्यासंबंधीच्या शंका / तक्रारी
पासवर्ड रीसेट करणे 1-2 पासवर्ड रीसेट करण्याच्या बाबतीत शंका/तक्रारी.
व्यवहार संबंधित 7-10 अयशस्वी एनईएफटी/पीओएस व्यवहारांबद्दलच्या शंका / तक्रारी (दावा केलेल्या व्यवहारांसह)/प्रीपेड कार्ड व्यवहार
तृतीय पक्ष उत्पादन संबंधित 4-7 बुकिंग आणि रिचार्ज संबंधित उत्पादनाशी संबंधित प्रश्न किंवा तक्रारी.
कर्मचारी / ग्राहक सेवा संबंधित ५-७ ग्राहक सेवा कर्मचार्‍यांनी प्रदान केलेल्या माहिती/स्थितीशी संबंधित शंका किंवा तक्रारी.
कार्ड लोड होण्यास विलंब 2-4 कार्ड रीलोड करण्यासंबंधीच्या शंका / तक्रारी

टर्न अराउंड टाइम (TAT) चे सामंजस्य आणि अयशस्वी व्यवहारांसाठी ग्राहक भरपाई.

ग्राहकांचा विश्वास प्रस्थापित करण्यासाठी आणि अयशस्वी झालेल्या व्यवहारांच्या प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी अयशस्वी व्यवहारांसाठी TAT साठी एक फ्रेमवर्क आणि त्यासाठीची भरपाई DPSS द्वारे परिपत्रक DPSS.CO.PD No.629/02.01.014/2019-20I द्वारे अंतिम केली गेली आहे. कृपया परिपत्रकासाठी खालील लिंक पहा. (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/rdocs/notification/DRCULAR677EC931A7A65E4D99AA957D8 7D8E85BC0A2A.PDF )

ग्राहक सेवा केंद्राच्या वेळा

कंपनी हे सुनिश्चित करेल की ग्राहकांना 24*7 मॅन्युअल स्वरूपात सेवा दिली जाते, म्हणजे कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्हद्वारे किंवा कोणत्याही रोबोटिक स्वरूपात, म्हणजे कोणत्याही सिस्टीमद्वारे व्युत्पन्न सहाय्य पद्धतीद्वारे.

याशिवाय कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्ह ग्राहकांना 16*7 साठी सर्व दिवस (वेळेस सकाळी 8.00 ते 00:00 am) प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्य दिन वगळता सहाय्य करतील जे RBI ने दिलेल्या अटींनुसार सुट्टी असेल. अधिकृतता पत्र.

फसवणूक झाल्यास ग्राहकांची जबाबदारी

पुढील प्रकरणांमध्ये अनधिकृत व्यवहारांमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी ग्राहक जबाबदार असेल:

ग्राहक तक्रार निवारण समिती

तक्रारींचे पुनरावलोकन आणि लेखापरीक्षण ग्राहक तक्रार निवारण समिती (“समिती”) द्वारे त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केले जाईल. समितीमध्ये किमान दोन सदस्य असतील ज्यापैकी किमान एक कंपनी नियुक्त करेल आणि दुसरा एक स्वतंत्र व्यक्ती असेल ज्याला कायद्याचे पुरेसे ज्ञान असेल, जो पदाधिकारी, कर्मचारी, संचालक किंवा कोणीही नसेल. इतर व्यक्ती/ज्यांना कंपनीमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे स्वारस्य आहे/आहे.

निवारण समितीचे कार्य आणि अधिकार

समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

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